Shri Ashok Gehlot

Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura

मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ेगी

दिनांक
12/01/2021
स्थान
जयपुर


जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नगरीय निकायों में भूखण्डों-भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले छूट की यह अवधि 30 सितम्बर, 2020 तक थी, जिसे बढ़ाया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था। एक अक्टूबर, 2020 से प्रस्तावित इस छूट से पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी। इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी।

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