Shri Ashok Gehlot
Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura
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मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेशनरों को राहत औसतन 500 रु एवं 1500 रु प्रतिमाह का लाभ होगा
जयपुर, 18 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेशनरों की न्यूनतम पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना रनिंग पे-बैड़़ एवं ग्रेड़-पे के योग के स्थान पर संबंधित वेतन स्थिरीकरण की तालिका के न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड़-पे के योग की क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत स्वीकृत करने का निर्णय किया है। जिन मामलों में कुल पेंशन योग्य सेवा अवधि कम है उनमें वास्तविक सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन स्वीकार की जावेगी, लेकिन किसी भी दशा में पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन 3025 रु से कम नहीं होगी।
मुख्यमंत्री की पहल पर किये गये इस निर्णय से वर्ष 2006 से पहले छठे वेतनमान के लागू होने के बाद समेकित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन जिनकी न्यूनतम से कम पेंशन है पेशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को औसतन क्रमशः 1500 रुपये एवं 500 रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा।
बढी़ हुई पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन एक जुलाई, 2013 से प्रभावी होगी। दिनांक एक जनवरी, 2006 से 30 जून, 2013 तक की अवधि का भुगतान देय नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2006 से पूर्व के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों जिनकी समेकित पेंशन छठे वेतनमान के रनिंग पे-बैंड के न्यूनतम एवं पद की ग्रेड़-पे के योग के क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से कम होने की दशा में न्यूनतम पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन 1 अप्रेल, 2008 से 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत स्वीकृत की थी।
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