Shri Ashok Gehlot
Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura
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मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के लिए विलम्ब अवधि एवं न्यूनतम आयु सीमा के 33 प्रकरणों में शिथिलता
जयपुर, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के लिए विलम्ब अवधि एवं न्यूनतम आयु सीमा के 33 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है।
श्री गहलोत की इस स्वीकृति से इन प्रकरणों में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित आवेदकों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक की विलम्ब अवधि के दस प्रकरणों, 5 से 10 वर्ष तक की विलम्ब अवधि के तीन, दस से 15 वर्ष तक की विलम्ब अवधि के सात, 15 वर्ष से अधिक की विलम्ब अवधि के 4 तथा न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 9 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है।
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